24 news Update जयपुर. सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाशचंद्र शर्मा व अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था, वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं, RPSC से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर सही अभ्यर्थी के जीवन पर भी पड़ रहा है। जांच एजेंसियां अगर भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती है तो कोर्ट को पूरी भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए। देरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। इसकी अपील 60 दिन में खंडपीठ में की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 60 दिन निकलने के बाद अपील दायर की है। ऐसे में सरकार ने अपील के साथ खंडपीठ में देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी लगाया था। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते नोटिस जारी किए। वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि आज सरकार की अपील के साथ ही आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा सहित चयनित अभ्यर्थियों की अपील भी लगी हुई थी। इनमें से कई में नोटिस जारी हुए हैं। वहीं, कई में नोटिस की तामील नहीं हुई थी। ऐसे में अदालत ने नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation अमायरा की तरफ छात्र ने किया था गलत इशारा, क्लास में फैलाई थी अफवाह, डेढ़ साल से थी परेशान टीचर ने किया नजरअंदाज दिसंबर में यात्रियों को बड़ी राहत, रेवाड़ी–रींगस व जयपुर–भिवानी रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें