24 News Update भीलवाड़ा। विधानसभा में दिए गए प्रश्न के जवाब में राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि भीलवाड़ा शहर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने, गायत्री माता मंदिर व विद्यालयों के पास देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें नियमानुसार संचालित की जा रही हैं। यह जानकारी विधायक गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़) द्वारा पूछे गए सवाल पर वित्त (आबकारी) विभाग ने दी है।
सरकार ने बताया कि जिले में कुल 48 कम्पोजिट मदिरा दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के तहत स्वीकृत होकर कानूनी रूप से संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल इन दुकानों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
विधायक गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि सवाल यह था कि क्या धार्मिक स्थल और विद्यालयों के समीप शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं और यदि हां, तो किस नियम के तहत। सरकार का जवाब था कि सभी दुकानें नियम के अनुरूप स्वीकृत हैं और इन्हें हटाने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
स्थानीय नागरिकों और समाजसेवी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों और शिक्षा केंद्रों के समीप शराब की दुकानें न केवल बच्चों व श्रद्धालुओं के लिए खतरा बनती हैं, बल्कि समाज की नैतिकता व सुरक्षा के लिए भी अनुचित हैं।
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