जयपुर। जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बारां नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ को भारी पड़ गया। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने मामले में कमल राठौड़ और उनके ड्राइवर अनिल सुमन के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

अदालत ने दोनों से जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को कमल राठौड़ अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की पैरवी स्वयं कर रहे थे। इसी दौरान कोर्ट कक्ष में मौजूद उनका ड्राइवर अनिल सुमन मोबाइल फोन से अदालत की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। सुनवाई के बीच कोर्ट को इस गतिविधि की जानकारी मिली।

कोर्ट के निर्देश पर जब संबंधित व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश की। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल सुमन बताया और स्वीकार किया कि वह कमल राठौड़ का ड्राइवर है। उसने यह भी माना कि रिकॉर्डिंग उसने याचिकाकर्ता के कहने पर की थी।

अदालत ने जताई नाराजगी

मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने कहा कि यह कृत्य न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने के साथ-साथ अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है।

अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम-2020 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अरुंधति रॉय प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि यदि न्यायिक प्रक्रिया में आमजन का विश्वास कमजोर पड़ता है तो यह समाज के लिए गंभीर और विनाशकारी स्थिति होगी।

ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश

अदालत ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिए हैं कि अनिल सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उसका मोबाइल फोन जब्त किया जाए।

साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने और आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं।


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By desk 24newsupdate

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