24 News Upadte नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने दलील दी कि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें राहत दी जानी चाहिए।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद यदि ऐसी गंभीर चिकित्सीय स्थिति सामने आती है, जिससे उनके जीवन को वास्तविक खतरा हो, तभी जमानत के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।इससे पहले 27 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आसाराम की उम्रकैद की सजा कायम रखी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की कुछ धाराओं, जिनमें सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और गंभीर यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप शामिल थे, से बरी कर दिया था।इसके बावजूद अदालत ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा यथावत रही। साथ ही गलत तरीके से बंधक बनाने, मानव तस्करी, आपराधिक धमकी, महिला की मर्यादा का अपमान, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार का जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई करेगा। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड: हत्या से 34 मिनट पहले प्रेमी को भेजी थी लोकेशन, टोल के कैमरों से बचने के लिए स्कूटर पर आया था प्रेमी, जांच में रोज हो रहे नए खुलासे राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा: आरोपी अविनाश के ठिकाने से मिला ‘रामराज्य कोष’ लिखा संदूक, SIT ने बढ़ाई जांच