24 News update जोधपुर/अहमदाबाद। दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। यह आवेदन मेडिकल आधार पर 15 जून के बाद भी अंतरिम राहत जारी रखने की मांग को लेकर दाखिल किया गया था।इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत की युवती से दुष्कर्म मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत 15 जून तक बढ़ाई थी। हालांकि अब याचिका वापस लेने के बाद इस संबंध में आगे सुनवाई नहीं होगी।उधर, राजस्थान में दुष्कर्म मामले में भी आसाराम आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई को उसकी सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उसने 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण किया।सरकारी पक्ष ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध करते हुए दलील दी थी कि राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पर फैसला हो चुका है, इसलिए जमानत अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जेल में विशेष सुविधाओं पर हाईकोर्ट का आदेशहाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को जेल में उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे। अदालत ने कहा था कि किसी कैदी की उम्र और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें केवल अपील के निस्तारण के कारण समाप्त नहीं हो जातीं। इसी आदेश के तहत जेल प्रशासन को पूर्व में दी जा रही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और अल्कलाइन पानी जैसी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए थे, ताकि उसकी चिकित्सा जरूरतों और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया था। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation ड्रग्स तस्करी की कमाई पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 2.50 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज, मां और पत्नी के नाम खरीदी जमीन भी घेरे में