नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग माईजीओवी डॉट इन पर जाकर सरकार की तरफ से जारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का ड्राफ्ट देख सकते हैं व उस पर सुझाव दे सकते है। आज यह लोगों के लिए जारी किया गया है। ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों के सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। करीब डेढ़ साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 से तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को ’डेटा फिड्युशरी’ कहा है। फिड्युशरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनी को उचित टेक्निकल और तकनीकी और ऑर्गनाइजेशनल उपाय करने होंगे। कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट बता रहा है, वह खुद वयस्क हो और अगर किसी कानून के पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी पहचान की जा सके। ड्राफ्ट में यह बताया गया है कि डेटा कंपनियों डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए रखेंगीं, जितने के लिए उन्हें लोगों ने सहमति दी है। इसके बाद डेटा डिलीट करना होगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की श्रेणी में आएंगे।


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By desk 24newsupdate

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