24 news Update जयपुर। एसआई भर्ती–2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक सीमित दायरे में हुआ था और कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण पूरी भर्ती को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि सेंटर से लीक हुआ पेपर कुछ ही अभ्यर्थियों तक पहुंचा, जबकि RPSC स्तर पर लीक हुआ पेपर संबंधित सदस्यों के परिजनों व दलालों तक सीमित रहा। इसका प्रसार राज्यभर में नहीं हुआ, इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को इसके कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए।सरकार ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां दोषी और निर्दोष की पहचान कर सकती हैं, ऐसे में सही अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जाए। चूंकि अपील 60 दिन की अवधि बीत जाने के बाद दायर की गई है, इसलिए देरी माफी का आवेदन भी साथ में लगाया गया है। यदि कोर्ट देरी को स्वीकार करता है, तो इस अपील की सुनवाई चयनित अभ्यर्थियों की लंबित अपील के साथ की जा सकती है। खंडपीठ में अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation उत्तर पश्चिम रेलवे में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की सफलता के लिए बैठक आयोजित, पेंशनरों की सुविधा पर विशेष जोर ईमानदारी की मिसाल: डिमॉर्ट में मिला पुलिसकर्मी का खोया फोन चार प्रतियोगी छात्रों ने लौटाया