उदयपुर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अर्जित की गई संपत्ति पर उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 55 लाख रुपए मूल्य की दो संपत्तियों को फ्रीज किया है। कार्रवाई में एक दो मंजिला आवासीय मकान और एक नोहरा शामिल है। पुलिस ने संपत्तियों पर भारत सरकार के आदेश की सूचना भी अंकित कर दी है, जिसके बाद इनके संबंध में किसी भी तरह का लेन-देन करना प्रतिबंधित रहेगा।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और वृत्ताधिकारी कोटड़ा डूंगरसिंह के सुपरविजन में बेकरिया थानाधिकारी रामावतार मीणा मय टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उनसे अर्जित संपत्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार जिस संपत्ति को फ्रीज किया गया है, वह उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रतनलाल गुर्जर, निवासी पेमाखेड़ा, थाना बिजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम पर दर्ज है। दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई गई है। इनमें दो मंजिला आवासीय मकान और एक नोहरा शामिल है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत कार्रवाई
पुलिस ने दोनों संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत फ्रीज किया है। संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई को Competent Authority & Administrator SAFEM(FOP)A & NDPS Act, दिल्ली, भारत सरकार की ओर से स्थायी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अमल में लाया गया। पुलिस टीम ने संपत्ति पर भारत सरकार के आदेश क्रमांक NDPS/FO/1150/DEL/2026, दिनांक 17 सितंबर 2026 की सूचना भी अंकित कर दी है। इसका उद्देश्य संपत्ति से जुड़े किसी भी अवैध हस्तांतरण अथवा लेन-देन को रोकना है।

बिना अनुमति नहीं बेच सकेंगे संपत्ति
पुलिस ने बताया कि फ्रीज की गई संपत्तियों को Competent Authority & Administrator SAFEM(FOP)A & NDPS Act, दिल्ली तथा थानाधिकारी बेकरिया की अनुमति के बिना बेचना, खरीदना, गिरवी रखना, हस्तांतरित करना या किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देना विधि-विरुद्ध होगा। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत रोकना है। उदयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऐसी फ्रीज की गई संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। यदि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी, उससे अर्जित संपत्ति या ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।


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By desk 24newsupdate

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