24 News Update जयपुर। लोकतंत्र का कैलेंडर इस बार मौसम, मशीन और गणित के बीच उलझ गया है या तकनीकी रूप से उलझा दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए साफ संकेत दे दिए हैं—15 अप्रैल की डेडलाइन फिलहाल संभव नहीं, और हालात ऐसे रहे तो चुनाव दिसंबर तक खिसक सकते हैं।
महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद के जरिए दायर प्रार्थना पत्र में सरकार ने “हर महीने की चुनौतियों” का पूरा ब्यौरा रखते हुए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा है। तर्क साफ है—सिर्फ चुनाव नहीं, “सही तरीके से चुनाव” कराना है।

सरकार की दलील—पहले सिस्टम तैयार, फिर चुनाव
सरकार ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने से “वन स्टेट, वन इलेक्शन” की अवधारणा को मजबूती मिलेगी।

ओबीसी आरक्षण बना मुख्य पेच
सरकार ने सबसे बड़ा आधार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बताया। 9 मई 2025 को गठित आयोग अब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाया है। बिना नई आरक्षण व्यवस्था लागू किए चुनाव कराना “सामाजिक न्याय” के खिलाफ बताया गया है। यानी सीटों का गणित अभी अधूरा है—और यही चुनावी ब्रेक का सबसे बड़ा कारण बन गया है। चुनाव का गणित भी आसान नहीं हैं। सरकार के आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में करीब 22,891 मतदान केंद्र
ग्रामीण इलाकों में 45,380 बूथ हैं, शहरी चुनाव के लिए 1.14 लाख कर्मचारी
ग्रामीण चुनाव के लिए 2.26 लाख स्टाफ चाहिए। इसके अलावा ईवीएम की उपलब्धता, रीसेटिंग और लॉजिस्टिक्स—सब मिलाकर चुनाव महा-ऑपरेशन बन चुका है।

याचिकाकर्ताओं की चुनौती
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं के बीच सरकार का यह कदम राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बहस को तेज कर रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। अब सरकार की इस नई अर्जी पर क्या रुख अपनाता है, यह तय करेगा कि लोकतंत्र का अगला पड़ाव समय पर आएगा या “परिस्थितियों” के हवाले हो जाएगा।


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By desk 24newsupdate

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