— मां ने न्यायालय की शरण लेकर लगाया हत्या की साजिश, संपत्ति हड़पने के लिए लगातार प्रताड़ना और पुलिस की निष्क्रियता के भी आरोप

24 News Update उदयपुर। सुखेर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शोभागपुरा निवासी एक महिला की शिकायत के आधार पर उसके पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बहू सहित आठ नामजद और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक अमर सिंह को सौंपी गई है।
परिवाद के अनुसार शोभागपुरा निवासी मान कंवर पत्नी स्वर्गीय उदयसिंह चौहान ने आरोप लगाया कि उनकी स्वयं की आय से निर्मित शोभागपुरा स्थित मकान और दामावाड़ी की कृषि भूमि उनकी स्वअर्जित संपत्ति है। उनके दो पुत्र रणजीत सिंह और देवेंद्र सिंह तथा पुत्री विष्णु कंवर हैं। आरोप है कि बड़े पुत्र रणजीत सिंह की पत्नी कैलाश कंवर विवाह के बाद से ही परिवार में लगातार विवाद करती रही, जिसके चलते दोनों भाइयों का परिवार अलग-अलग रहने लगा।

संपत्ति के लिए बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि कैलाश कंवर और उसके सहयोगी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से लंबे समय से रणजीत सिंह पर मानसिक दबाव बना रहे थे। शिकायत के अनुसार लॉकडाउन के समय से ही रणजीत सिंह को कई बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि 6 नवंबर 2025 को रणजीत सिंह को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया गया।
परिवाद में दावा किया गया है कि घटना के समय घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है और उसकी जांच होने पर सच्चाई सामने आ सकती है। शिकायतकर्ता ने संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कराने की भी मांग की है।

पहले भी कई बार पुलिस को दी थी शिकायत
मान कंवर ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर और 5 नवंबर 2025 को भी रणजीत सिंह ने पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत सुखेर थाने में की थी। 5 नवंबर को मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन न तो रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई और न ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।

‘संपत्ति के लिए पति को भी नहीं छोड़ा’ कहने का आरोप
परिवाद में उल्लेख है कि 3 दिसंबर 2025 को कैलाश कंवर अपने साथ 20-25 लोगों को लेकर घर पहुंची और संपत्ति के दस्तावेज तथा बचत राशि अपने नाम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकियां दी गईं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी दौरान कैलाश कंवर ने कथित रूप से कहा कि “संपत्ति के लिए मैंने अपने पति तक को नहीं छोड़ा, जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगी।”

संपत्ति के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद
परिवाद में कहा गया है कि कैलाश कंवर लगातार मकान और संपत्ति में आधे हिस्से की मांग करती रही। रणजीत सिंह परिवार को टूटने से बचाने के लिए विवाद सहता रहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दूर के रिश्तेदार सुरेंद्र सिंह चौहान लगातार घर आकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करवाते थे और रणजीत सिंह को धमकाते थे।

मौत के बाद भी संपत्ति सौंपने का दबाव
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के एक माह के भीतर ही कैलाश कंवर, उसकी पुत्री जिज्ञासा, मोहन सिंह, शंभू सिंह, धापू कंवर, सुरेंद्र सिंह, हरिसिंह, लेहर सिंह, विक्रम सिंह सहित अन्य लोग घर पहुंचे और 15 मांगों की लिखित सूची देकर एक माह में पूरी संपत्ति सौंपने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर मान कंवर और उनके छोटे पुत्र देवेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस पर भी गंभीर आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने 25 दिसंबर 2025, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 10 अप्रैल और 16 अप्रैल 2026 को सुखेर थाने में कई शिकायतें दीं तथा फोटो, वीडियो और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस पर आरोपी पक्ष के प्रभाव में शिकायतकर्ता को ही झूठे मामलों में फंसाने और संपत्ति का आधा हिस्सा देने का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं।

मोबाइल, सीसीटीवी और कॉल डिटेल की जांच की मांग
मान कंवर ने न्यायालय से मांग की है कि रणजीत सिंह की मौत की निष्पक्ष जांच कर उसे हत्या के दृष्टिकोण से देखा जाए। साथ ही कैलाश कंवर, सुरेंद्र सिंह चौहान और अन्य संबंधित लोगों के मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर पूरे षड्यंत्र का खुलासा कराया जाए।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कैलाश कंवर, मोहन सिंह मोजावत (सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी), शंभू सिंह मोजावत (सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी), धापू कंवर, सुरेंद्र सिंह चौहान (केंद्रीय पुलिस बल में गनमैन), हरिसिंह देवड़ा (प्रॉपर्टी डीलर), विक्रम सिंह चौहान सहित 15-20 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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