24 news Update मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सतारा के एडीशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख को कदाचार और न्यायिक आचरण के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। यह फैसला हाईकोर्ट की अनुशासन समिति की जांच के बाद लिया गया।धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है। एसीबी ने उनके खिलाफ 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। मामला एक महिला के पिता की हिरासत से जुड़ा था। जांच में पुष्टि हुई कि 3 से 9 दिसंबर 2024 के बीच निकम ने मुंबई के किशोर संभाजी खरात और सतारा के आनंद मोहन खरात के माध्यम से महिला से अनुकूल आदेश के लिए पैसा मांगा।इरफान शेख को NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जब्त ड्रग्स के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया गया। शेख के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका अभी लंबित है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation दिल्ली: वर्चुअल कोर्ट सुनवाई में अंडरगार्मेंट पहनकर शर्मनाक हरकत करने वाले शख्स गिरफ्तार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, नारा लगाया, “सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान