24 News Update लखनऊ/नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के निर्देश दिए हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण करने के आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज की थी कि नागरिकता संबंधी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।गृह मंत्रालय से मांगी गई ‘टॉप सीक्रेट’ फाइलेंसुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय द्वारा संबंधित फाइलें न्यायालय में प्रस्तुत की गईं।याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रस्तुत दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 एवं फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डॉ. बी.के. सिंह, केंद्र सरकार की ओर से एस.बी. पांडेय तथा याचिकाकर्ता की ओर से बिंदेश्वरी पांडेय ने पक्ष रखा। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation बिहार में खत्म हुआ सुशासन बाबू का राज, सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे सम्राट होर्मुज खुला तो गिरे तेल के दाम, टकराव बरकरार, ईरान ने रास्ता खोला, अमेरिका की नाकेबंदी जारी