24 news Update मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सतारा के एडीशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख को कदाचार और न्यायिक आचरण के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। यह फैसला हाईकोर्ट की अनुशासन समिति की जांच के बाद लिया गया।
धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है। एसीबी ने उनके खिलाफ 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। मामला एक महिला के पिता की हिरासत से जुड़ा था। जांच में पुष्टि हुई कि 3 से 9 दिसंबर 2024 के बीच निकम ने मुंबई के किशोर संभाजी खरात और सतारा के आनंद मोहन खरात के माध्यम से महिला से अनुकूल आदेश के लिए पैसा मांगा।
इरफान शेख को NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जब्त ड्रग्स के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया गया। शेख के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका अभी लंबित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो जजों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया

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