24 News Update निम्बाहेड़ा कविता पारख। केन्द्र सरकार द्वारा नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 घोषित कर नीति में अफीम किसानों को राहत दी है। इस नई अफीम नीति की घोषणा से किसानों को राहत दिलाने पर निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अफीम काश्तकारों एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने चित्तौड़गढ़ सांसद एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी का भव्य स्वागत किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के प्रति आभार व्यक्त किया।
भाजपा ग्रामीण पूर्वी मंडल अध्यक्ष अशोक जाट ने नई अफीम नीति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई अफीम नीति में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत ऐसे किसान जिन्होने वर्ष 2024-25 में पोस्ता भूसा 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक तुलवाया है, वह सभी किसान इस वर्ष चीरा पद्धति से अफीम खेती कर सकेंगे, साथ ही वे किसान जिन्होने 4.2 से अधिक मार्फिन जमा कराई है, वे सभी किसान इस वर्ष भी चीरा पद्धति में पात्र होंगे। जाट ने बताया कि नई नीति के माध्यम से ऐसे किसान जो वर्ष 2023-24 प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से कम पोस्ता भूसा की उपज देने के कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित किए गए थे, उन किसानों को राहत प्रदान करते हुए इस वर्ष अफीम खेती करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995-96 के बाद के वे सभी अफीम किसान जो पिछले वर्ष की नीतियों में अफीम लायसेंस के लिए पात्र थे, परंतु किसी कारण से लायसेंस जारी नही हुए या फिर अफीम खेती नही कर पाए ऐसे सभी किसान और उनके वैध वारिस लायसेंस के लिए पात्र होंगे। वर्ष 2023-24 एवं 2025-26 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्ता फसल संबंधित अधिकारियों की निगरानी में जुताई करा दी गई हो, लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी फसल न जुतवाई हो ऐसे किसान अफीम फसल वर्ष 2025-26 में पात्र होंगे, इसके साथ ही वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 में लायसेंस पाने के पात्र थे और किसी कारणवश पट्टा प्राप्त नही कर पाये ऐसे किसान भी इस वर्ष अफीम लायसेंस के लिए पात्र होंगे।
सांसद जोशी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया तथा सभी अफीम काश्तकारों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि नई नीति के माध्यम से ऐसे किसान जिनके लायसेंस एनडीपीएस प्रकरण के कारण निरस्त कर दिए गए थे, परंतु न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए है, तो वे सभी किसान भी अफीम लायसेंस के लिए पात्र होंगे।
ऐसे अफीम किसान जिन्होने 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम पोस्त भूसा तुलवाया है, उनके लायसेंस भी निरस्त ना करते हुए केवल एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए है, परंतु उनके पास अगले फसल वर्ष के लिए लायसेंस बना रहेगा।
अफीम खेती के लिए राहत देते हुए यदि काश्तकार चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर ले सकता है। सीपीएस पद्धति के लिए खेती के जो किसान पात्र हो गए हैं, उन्हें आगामी 5 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो कि फसल वर्ष 2025-26 से जारी होकर फसल वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेंगे।
सांसद सी.पी.जोशी ने बताया कि पात्र काश्तकारों के नाम सीबीएन वेबसाइट और सीबीएन ऑनलाइन पॉर्टल पर अपलोड किए जाएंगे तथा उन्हें मोबाइल नंबर पर संबंधित संदेश, मेल आदि माध्यमों से सूचित किया जाएगा। ऐसा करने से किसान पॉलिसी जारी होने के कुछ समय के भीतर ही पात्रता सूची में अपना नाम देख सकेंगे। सरकार का यह कदम लाइसेंस वितरण प्रक्रिया को सरल व सहज करेगा तथा इससे पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान ऑनलाइन फॉर्म भरकर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है तथा पात्र किसानों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी।
पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों के हक में फैसलें लिए जा रहे है, विशेषकर अफीम किसानों के लिए इस वर्ष घोषित नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 से राहत के साथ ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी में किसानों के द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने फिर एक बार किसान हितैषी अफीम पॉलिसी को जारी किया है।
सांसद जोशी का निम्बाहेड़ा में एक रिसोर्ट पर स्वागत के दौरान जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, भाजपा नगर पूर्व अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, पूर्वी मण्डल अध्यक्ष अशोक जाट, नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, आदि ने काश्तकारों के हित में नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद सी.पी.जोशी तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी का आभार प्रकट किया।


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By desk 24newsupdate

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