निम्बाहेड़ा (कविता पारख)। लोकतंत्र की धड़कन कही जाने वाली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत निम्बाहेड़ा-170 (विधानसभा) की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्यभर में यह प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से संचालित हुई।

गणना चरण 4 नवम्बर 2025 से 11 दिसम्बर 2025 तक चला, जिसके बाद 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। उस समय निम्बाहेड़ा-170 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,60,628 थी।

दावे-आपत्तियों में सक्रिय भागीदारी

16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की गईं। इस अवधि में विधानसभा क्षेत्र में—

  • फॉर्म 6/6A (नाम जोड़ने हेतु) – 3,358 आवेदन
  • फॉर्म 7 (नाम विलोपन हेतु) – 695 आवेदन
  • फॉर्म 8 (संशोधन हेतु) – 1,481 आवेदन

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार कर प्रतिदिन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई। प्रति सप्ताह प्राप्त दावे-आपत्तियों की सूचियाँ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गईं। साथ ही ये सूचियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गईं।

अंतिम प्रकाशन: आंकड़ों में तस्वीर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावे-आपत्तियों का विधिवत निस्तारण कर 21 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की गई।

अब निम्बाहेड़ा-170 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,64,250 हो गई है, जो प्रारूप सूची की तुलना में 1.40 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

  • पुरुष मतदाता: 1,33,473
  • महिला मतदाता: 1,30,775
  • ट्रांसजेंडर मतदाता: 2

यह आंकड़ा क्षेत्र में मतदाता सहभागिता के प्रति जागरूकता और पंजीकरण प्रक्रिया की सक्रियता को दर्शाता है।

पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जहाँ कोई भी मतदाता EPIC सर्च के माध्यम से अपना नाम देख सकता है।

नाम जुड़वाना, हटवाना या संशोधन कराना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए फॉर्म 6 (घोषणापत्र सहित), 7 और 8 को ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भरा जा सकता है।

अपील की वैधानिक व्यवस्था

यदि किसी मतदाता को किसी प्रविष्टि के संबंध में आपत्ति है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के तहत अपील कर सकता है।

  • प्रथम अपील: अंतिम प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।
  • द्वितीय अपील: जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष।

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By desk 24newsupdate

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