24 News Update जोधपुर 23 मई। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर श्री शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया ने जानकारी दी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियों एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 09 मई, 2025 से 07 जुलाई, 2025 तक ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई थी। पुलिस उपायुक्त श्री इन्दोलिया द्वारा अब उक्त निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने की घोषणा की गई है। इस निर्णय के अनुसार अब आमजन आतिशबाजी का क्रय, विक्रय एवं उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, 09 मई, 2025 को जारी पूर्व निषेधाज्ञा के अंतर्गत ड्रोन संचालन पर लागू प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावी रहेगा। इस प्रतिबंध की अवहेलना करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation भीलवाड़ा में 3000 आवासीय भूखण्डों का होगा आवंटन: मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत लॉटरी प्रणाली से मिलेगा लाभ, कलेक्टर ने किया योजना ब्रोशर का विमोचन डीएफओ और रेंजर एपीओ: वन मंत्री के निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर हुई कार्रवाई