24 News Update नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया है। विभाग ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि ITR-1 ‘सहज’ और ITR-4 ‘सुगम’ फॉर्म की Excel यूटिलिटी अब करदाताओं के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा अब https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर उपयोग की जा सकती है।
विभाग ने यह सूचना सोशल मीडिया मंच X (पूर्व ट्विटर) पर साझा की, जिसमें कहा गया— “टैक्सपेयर्स ध्यान दें, ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी अब उपलब्ध है।”
किन्हें किस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए?
ITR-1 (सहज):
यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख या उससे कम है और जो वेतन, एक घर से किराया, बैंक ब्याज या 5000 रुपये तक की कृषि आय अर्जित करते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सीमा ₹1.25 लाख तक की होनी चाहिए।
ITR-4 (सुगम):
यह फॉर्म ऐसे रेजिडेंट व्यक्तियों, HUFs और फर्म्स के लिए है जो 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिज़म्प्टिव इनकम स्कीम अपनाते हैं। इनकी वार्षिक आय ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे व्यापारी, प्रोफेशनल्स, ऑटो ऑपरेटर आदि इसके पात्र हैं।
टैक्सपेयर्स को राहत: रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर
इस साल रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। सीए आनंद जैन के अनुसार, यह निर्णय अत्यंत राहतकारी है क्योंकि पोर्टल पर कई टैक्सपेयर्स को अब तक AIS जैसी जरूरी जानकारी नहीं मिल रही थी और तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं।
ई-फाइलिंग यूटिलिटी क्यों जरूरी है?
ई-फाइलिंग यूटिलिटीज वे उपकरण हैं जो टैक्स रिटर्न को डिजिटल माध्यम से दाखिल करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रमुख रूपों में उपलब्ध हैं:
ऑनलाइन यूटिलिटी: सीधे पोर्टल पर प्री-फिल्ड डेटा के साथ रिटर्न भरना (अधिकतर वेतनभोगियों के लिए)
Excel/JSON यूटिलिटी: प्रोफेशनल्स के लिए, जो ऑफलाइन डेटा तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरा गया, तो:
5 लाख से कम आय वालों पर ₹1,000 और
5 लाख से अधिक आय वालों पर ₹5,000 की पेनाल्टी लगेगी।
साथ ही, देरी पर 1% मासिक ब्याज भी लगेगा।
और सबसे महत्वपूर्ण— हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी नुकसान अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।
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