24 न्यूज अपडेट, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से गुजरते हुए पकड़ी गई गोवंश से भरी दर्जनों गाड़ियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला कलेक्टर द्वारा गाड़ियों को कम जुर्माने पर सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और संबंधित थानाधिकारियों व कलेक्टर से जवाब तलब किया है। मामले की शुरुआत 13 अप्रैल की रात हुई जब नागौर के पशु मेले से रवाना होकर गोवंश से भरा 52 वाहनों का काफिला बांसवाड़ा क्षेत्र से गुजरा। पुलिस ने इसे गृह विभाग की अनुमति पर आधारित बताते हुए आगे बढ़ने दिया, लेकिन मध्यप्रदेश सीमा पर दस्तावेज अधूरे पाए गए, जिससे उन्हें प्रवेश नहीं मिला। वापसी में केवल 46 गाड़ियां वापस आईं, जबकि 5 से 7 गाड़ियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लौटे वाहनों में से 390 गोवंश को जिले की विभिन्न गोशालाओं में भेजा गया, वहीं दो गोवंश की मौत होने पर पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।
गोभक्तों ने उठाया विरोध, हाईकोर्ट पहुंचे
कलेक्टर द्वारा वाहनों को 15 से 25 हजार रुपये के जुर्माने पर रिहा करने के आदेश के खिलाफ नवागांव निवासी लोकप्रिय पंचाल, मंदारेश्वर गोशाला के भुवनमुकुंद पंड्या और अन्य गोभक्तों ने आपत्ति जताई।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता मोती सिंह व पुष्पेंद्र त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि राजस्थान गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने या बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन प्रशासन ने इसका उल्लंघन करते हुए मामूली जुर्माना लगाकर गाड़ियों को छोड़ दिया।
मृत गोवंश के बावजूद रिहाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिन गाड़ियों में गोवंश की मृत्यु हुई, उन पर भी सिर्फ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ने के आदेश दिए गए। यह न केवल अधिनियम की भावना के खिलाफ है, बल्कि तस्करों को संरक्षण देने जैसा कृत्य है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कलेक्टर का आदेश प्रथमदृष्टया रद्द करने योग्य प्रतीत होता है। उन्होंने आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कोतवाली, सदर और घाटोल थानों के अधिकारियों तथा कलेक्टर से मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक सभी प्रतिवादी अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करते, तब तक कलेक्टर के वाहन छोड़ने के आदेश की पालना नहीं की जा सकेगी।
Discover more from 24 News Update
Subscribe to get the latest posts sent to your email.