24 news Update जयपुर। सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील अंतर्गत 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 3 जीबी में गबन एवं अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया था। प्रकरण में प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के आदेश पर मुख्य प्रबंधक, जीकेएसबी श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई थी। जांच परिणाम एवं निर्देश में समिति में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक ऑडिट कार्य में उक्त चार्टेड अकाउन्टेंट फर्मों की लापरवाही सामने आई थी। जांच परिणाम के आधार पर कार्यवाही करते हुए मै. विभोर रूपेश एण्ड कम्पनी, मै. रतन गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, मै. गोयल नागपाल एण्ड कम्पनी, मै. राकेश लालगढ़िया एण्ड एसोसिएट्स, मै. भरत मून्दड़ा एण्ड कम्पनी एवं देवेन्द्र भटेजा एण्ड कम्पनी को सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation बड़ा बदलाव : अब नीट के स्कोर पर मिलेगा बीएससी नर्सिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश रेल मंत्री ने गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की