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राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट 2025

राजस्थान विधान सभा में बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (मांग संख्या-41) की 118.66 अरब रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 42,000 से अधिक गांवों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए 93,427 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

पिछली सरकार में बिना जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किए कनेक्शन दिए गए थे, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हुई। वर्तमान सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, ताकि प्रत्येक गांव और ढाणी तक पेयजल पहुंचे।


महत्वपूर्ण योजनाएं और सुधार

  1. अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जल समस्याओं का समाधान
    • राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाने और पेयजल संकट को कम करने के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
  2. नए जल स्रोतों का विकास और पुराने हैंडपंपों की मरम्मत
    • राज्य में 2,067 नए नलकूप और 2,916 नए हैंडपंप लगाए गए हैं।
    • 2.91 लाख से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू किया गया है।
  3. जल गुणवत्ता की सख्त निगरानी
    • पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 1.14 लाख से अधिक जल नमूनों की रासायनिक और जीवाणु जांच की गई है।
  4. अवैध जल कनेक्शनों पर कठोर कार्रवाई
    • अवैध कनेक्शन हटाने के लिए राज्यभर में अभियान चलाया जा रहा है।
    • पकड़े गए अवैध कनेक्शनों को विच्छेद कर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है
  5. राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट 2025 तैयार
    • राज्य सरकार ने नए जल एवं सीवरेज अधिनियम (RWSSC Act 2025) का प्रारूप तैयार किया है।
    • इसमें जल दुरुपयोग, अवैध कनेक्शनों, बूस्टर पंप के अवैध उपयोग, और विभागीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
  6. जल कनेक्शन प्रक्रिया को किया गया सरल
    • पहले जल कनेक्शन लेने की प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे सुव्यवस्थित और सरल बना दिया गया है।
    • अब उपभोक्ता को केवल ₹8,100 का एकल मांग पत्र भरना होगा, जिससे रोडकट अनुमति, मीटर खरीदने और अन्य औपचारिकताओं के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  7. उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार
    • कंज्यूमर कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे
    • शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रणाली लागू की जाएगी।
  8. भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान
    • मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा विभिन्न पेयजल परियोजनाओं के लिए जयपुर जिले हेतु ₹2,675 करोड़ और अजमेर जिले हेतु ₹1,077 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए हैं।
    • इन योजनाओं से 2053 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

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By desk 24newsupdate

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