24 न्यूज अपडेट. नई दिल्ली। सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की बेंच ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की ओर से सुनवाई के दौरान दिए 2 विवादित बयानों पर एक्शन लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की टिप्पणियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जस्टिस श्रीशानंद कर्नाटक हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में 4 मई 2020 को अपॉइंट किए गए थे। 25 सितंबर को वे परमानेंट जज बने थे। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ बेसिक गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। कोई भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में वे पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। दूसरे वीडियो में महिला वकील को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। जस्टिस श्रीशानंद ने महिला वकील से कहा कि वह दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हो सकता है अगली बार वे उसके अंडरगारमेंट का रंग भी बता दें। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया कि इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते है। किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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