24 न्यूज अपडेट. बांसवाड़ा। 10वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस को बताया कि रिश्ते में भाई की शादी में उसे पूनमचंद मिला था। पूनमचंद से मोबाइल पर उसकी बातचीत होती रहती थी। अप्रैल 2019 में अभियुक्त ने बातचीत करने उसके घर बुलाया। उसे शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। पूनमचंद के मना करने पर पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद पूनमचंद ने पीड़िता को उसके घर बुलाकर 2-3 बार दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो उसने बात पूनमचंद को बताई। पूनमचंद ने शादी करने से इनकार कर दिया व पीड़िता को दानपुर बाजार में बुलाया और गोलियां खाने को दी, जिससे किशोरी की तबीयत खराब हो गई। पीड़िता के परिजन रतलाम अस्पताल लेकर आए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके ढाई माह का गर्भ है। इसके बाद थाना स्टेशन रोड, रतलाम में रिपोर्ट दी। बांसवाड़ा क्षेत्र का मामला होने से पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग एमपी भोपाल ने जयपुर में अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइट्स) जयपुर को मामला हस्तांतरित किया।एसपी के निर्देश पर दानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया कि पीड़िता की दौराने विचारण कोर्ट में साक्ष्य लेखबद्ध होने से पहले ही मौत हो चुकी थी। विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने सुनवाई और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर पूनमचंद को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। बांसवाड़ा में 10वीं की छात्रा से रेप के दोषी को गुरुवार को विशेष अदालत ने 20 साल की कठौर कैद का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया। मेडिकल रिपोर्ट, गवाह और मौजूदा साक्ष्यों की अहम भूमिका रही।
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