24 News Update उदयपुर, 29 अगस्त। हाथीपोल स्थित अरवाना मॉल में सैलून और बुटीक संचालित करने वाली मदीना अली पिछले करीब आठ महीने से स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। मामला अब उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) तक पहुंच चुका है और फोरम ने 13 अगस्त को मदीना अली के पक्ष में निर्णय देते हुए 15 दिन में विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में कनेक्शन नहीं मिलने से विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं कोई मिलीभगत हो गई है या समय जाया करते हुए किसी पक्ष को कोर्ट चले जाने का कोई मौका दिया जा रहा है।
मदीना अली का कहना है कि अरवाना मॉल में बेचे गए व्यावसायिक परिसरों में मॉल प्रबंधन की ओर से प्री-पेड मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों के माध्यम से बिजली की राशि के साथ डीजी चार्ज सहित विभिन्न मदों में भुगतान लिया जाता है। उनका आरोप है कि मेंटेनेंस शुल्क में बार-बार वृद्धि की गई और जब उन्होंने बढ़े हुए शुल्क का हिसाब मांगा तो उनका बिजली-पानी कनेक्शन काट दिया गया।
इसके बाद मदीना ने अपने परिसर के लिए स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने AVVNL के मधुवन कार्यालय में AEN जिनेश जैन से संपर्क किया। मदीना के अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद भी कनेक्शन देने से इनकार कर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें यह बताया गया कि मॉल मालिक द्वारा ऊर्जा की बिक्री किए जाने के मामले से विद्युत निगम का कोई संबंध नहीं है और उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।
मदीना ने इसके बाद XEN वृंदा द्विवेदी, SE कमली राम मीणा सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने जिला कलेक्टर को भी कई प्रार्थना पत्र दिए। कलेक्टर कार्यालय से AVVNL को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद कनेक्शन की समस्या का समाधान नहीं हुआ।

CGRF पहुंचा मामला तो आया आदेश
लगातार चक्कर लगाने के बाद मदीना अली ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने 13 अगस्त को उनके पक्ष में निर्णय देते हुए 15 दिन के भीतर विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
फोरम के निर्णय में अरवाना मॉल में बेचे गए परिसरों में प्री-पेड मीटर के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी गंभीर टिप्पणी की गई। निर्णय के अनुसार, मॉल मालिक द्वारा बेचे गए परिसरों में प्री-पेड मीटर लगाकर बिजली उपलब्ध कराना TCOS-2021 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि फोरम ने इस व्यवस्था को नियमों के विपरीत माना है तो विद्युत निगम ने इससे पहले इस व्यवस्था की जांच क्यों नहीं की? मॉल में लंबे समय से चल रही इस व्यवस्था पर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की गई? क्या कोई निरीक्षण हुआ, नोटिस जारी हुआ या नियमों के उल्लंघन की जांच की गई?

आदेश के बाद भी कनेक्शन क्यों नहीं?
मदीना अली का कहना है कि CGRF के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें अब तक स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि संबंधित AEN से संपर्क करने पर उन्हें संतोषजनक सहयोग नहीं मिला। इस पूरे मामले में AVVNL की जवाबदेही सीधे सवालों के घेरे में है। एक ओर जिला कलेक्टर के स्तर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए, दूसरी ओर CGRF ने भी उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए समयबद्ध तरीके से कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इसके बावजूद यदि कनेक्शन जारी नहीं होता है तो सवाल केवल एक उपभोक्ता की परेशानी का नहीं, बल्कि नियामकीय आदेशों के अनुपालन और विभागीय जवाबदेही का बन जाता है।
मदीना अली ने सवाल उठाया है कि आखिर उन्हें स्वतंत्र कनेक्शन देने में ऐसी कौन-सी तकनीकी अथवा कानूनी बाधा है, जिसे आठ महीने में दूर नहीं किया जा सका और CGRF के आदेश के बाद भी कायम रखा गया है?

मॉल की बिजली व्यवस्था पर भी निगम को देना होगा जवाब
मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अरवाना मॉल में प्री-पेड मीटर के जरिए बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यदि CGRF के आदेश में इस व्यवस्था को TCOS-2021 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना गया है तो यह भी जांच का विषय है कि विद्युत निगम के संबंधित अधिकारियों ने इस व्यवस्था पर अब तक क्या कार्रवाई की।
क्या निगम ने मॉल प्रबंधन से इस व्यवस्था का वैधानिक आधार पूछा? क्या उपभोक्ताओं से बिजली के नाम पर वसूली जाने वाली राशि, डीजी चार्ज और अन्य शुल्कों की जांच की गई? और यदि व्यवस्था नियमों के विपरीत पाई गई तो जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामले में मिलीभगत या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच के बिना कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां इतनी गंभीर जरूर हैं कि AVVNL को इन सवालों का स्पष्ट और दस्तावेजी जवाब देना चाहिए।


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