उदयपुर। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती डॉ. अमृता दुहन के निर्देशानुसार उदयपुर पुलिस और सी.आई.डी. (वि.शा.) जोन की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक होटल में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रही थाईलैंड मूल की 03 विदेशी महिलाओं को डिटेन (हिरासत में) किया गया है। पुलिस अब इन महिलाओं को देश से निष्कासित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है। गुप्त सूचना पर होटल में छापा यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री मुकुल शर्मा के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विदेशी पंजीयन अधिकारी) डॉ. विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई। 19 अक्टूबर को सी.आई.डी. की ‘काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट’ को गोवर्धन विलास क्षेत्र के होटल सिटी प्राइड में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रुकने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सी.आई.डी. टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर छापा मारा। स्पा की आड़ में संदिग्ध खेल, रिकॉर्ड से गायब थे नामपुलिस जब मौके पर पहुंची, तो होटल संचालक ने पूछताछ में कबूल किया कि वह होटल में विदेशी महिलाओं से स्पा का काम करवा रहा था। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 102, 103, 104 और 109 की तलाशी ली, जहां ये तीनों थाईलैंड मूल की महिलाएं रुकी हुई थीं।पुलिस ने होटल के विजिटर रजिस्टर की जांच की, तो उसमें इन विदेशी महिलाओं के ठहरने की कोई एंट्री नहीं पाया गया। वीजा खत्म होने के बाद भी रह रही थीं, एक पहले भी हो चुकी है डिपोर्टजांच में सामने आया कि इन महिलाओं के वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे अवैध रूप से उदयपुर में रह रही थीं।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से एक महिला को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन वह दोबारा नेपाल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर उदयपुर पहुंच गई। होटल मालिक पर गिरेगी गाज, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतराअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि विदेशी नागरिकों का इस तरह बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रहना और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।इस लापरवाही और कानून के उल्लंघन को लेकर होटल मालिक के विरुद्ध इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 7(2) एवं धारा 29 के तहत सख्त नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों को सख्त निर्देशइस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने उदयपुर के सभी होटल, विला और रिसॉर्ट संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों और प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने वाली टीमइस सफल कार्रवाई में सी.आई.डी. (विशा) टीम की ओर से श्रीमती अनिता शर्मा (पु.नि. प्रभारी), श्री अरविन्द कुमार सालवी (पु.नि.), श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री नरेश चौबीसा व श्री यग्नेश कुमार शामिल रहे। वहीं गोवर्धन विलास थाना टीम से थानाधिकारी श्री सुनिल चारण, श्री अर्जुनलाल, श्री धर्मवीरसिंह और श्री अंकितसिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading… Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation जैन कुल में जन्म सौभाग्य, संस्कार पूंजी और आचरण हमारी पहचान : मुनि सुहित सागर मानसिक बीमारी को सामान्य बीमारी समझना बड़ी गलती, इसलिए बढ़ रही है यह बीमारी: डॉ गोचर