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राजसमंद: महिला की निर्मम हत्या पर दोषियों को उम्रकैद, 40 हजार का जुर्माना

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24 Newsd Update राजसमंद. राजसमंद जिले के दोवड़ गांव में 11 जून 2021 को हुई महिला की हत्या और लूट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में केसर सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी उपला रेट दोवड़ और किशन सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपूत निवासी दोवड़ शामिल हैं। धारा 302/34: आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना। धारा 394/34: 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना। धारा 397/34: 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना। कुल जुर्माना: 40 हजार रुपये।
घटना का विवरण:
लोक अभियोजक रामलाल जाट के अनुसार, 60 वर्षीय मोहन बाई अपने घर से बकरियां चराने गई थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। बाद में गांव की बसंती कुंवर ने बताया कि मोहन बाई उनके बीड़े में लहूलुहान हालत में मृत पड़ी हैं। जांच में पता चला कि बदमाशों ने कान के टॉप्स, गले का मादलिया, नाक की नथ और सिर का बोर लूटने के लिए उनके पैर को पिंडली से आधा काट दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने घटना स्थल से सबूत जुटाए, जिनमें मोबाइल, चप्पल, बाल, गले की माला, खून के नमूने और डीएनए रिपोर्ट शामिल थीं। अभियोजन पक्ष ने 35 गवाह, 98 दस्तावेज और 12 आर्टिकल प्रस्तुत किए।
अदालत का निर्णय:
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रामलाल जाट ने पैरवी की।

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