24 न्यूज़ अपडेट, उदयपुर. राजस्थान में 10 साल पुराने हत्या के मामले में राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
लोक अभियोजक गोपाल कृष्ण जाट के अनुसार, यह मामला 13 जुलाई 2015 का है। भीम थाना क्षेत्र में पीड़ित अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी आरोपियों ने रास्ता रोककर उससे विवाद किया। खेत में भैंस जाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के पांचों आरोपी लाठियां और धारदार हथियार लेकर आ गए और पीड़ित पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को भीम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
न्यायालय का फैसला
राजसमंद के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने इस हत्या के मामले में 5 मार्च 2025 को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शिवराज सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह, तारा और सीता देवी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी।
न्याय प्रक्रिया में क्या हुआ?
इस केस की सुनवाई के दौरान 20 गवाहों और 31 दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर 5 आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
टाइमलाइन: 10 साल बाद आया न्याय
| तिथि | घटना विवरण |
|---|---|
| 13 जुलाई 2015 | खेत में भैंस जाने के विवाद के कारण हत्या |
| 14 जुलाई 2015 | पुलिस में मामला दर्ज, जांच शुरू |
| सितंबर 2015 | कोर्ट में चार्जशीट दायर |
| 2016 – 2024 | मामले की सुनवाई, गवाहों और सबूतों की पेशी |
| 5 मार्च 2025 | कोर्ट का फैसला: 5 दोषियों को आजीवन कारावास |
फैसले के मायने
- यह फैसला लंबे समय से चल रहे न्यायिक मामलों में पारदर्शिता का प्रतीक है।
- यह किसी भी अपराध को गंभीरता से लेने और न्याय दिलाने का मजबूत संदेश देता है।

