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ढाई साल पहले महिला की हत्या, अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद

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24 News Update चित्तौड़गढ़। विजयपुर थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट क्रमांक-2 के पीठासीन अधिकारी विनोद बैरवा ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना का खुलासा – सिर छुपाया गया था स्टोर में
अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि यह दिल दहला देने वाली घटना 17 फरवरी 2023 को सामने आई थी।
पचुंडल गांव निवासी महेंद्र सिंह ने विजयपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बहन प्रेम कंवर कई वर्षों से अकेली रह रही थी। घटना वाले दिन जब वे उसके घर पहुंचे, तो पलंग पर कंबल ओढ़कर लेटे व्यक्ति को देखा। कंबल हटाते ही उनके होश उड़ गए। वहां प्रेम कंवर का शव पड़ा था और उसका सिर गायब था। मृतका के सिर की जगह पर तकिया रखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी में महिला का सिर उसी कमरे के स्टोर में छुपा हुआ मिला। तत्कालीन थानाधिकारी हमेरलाल मेघवाल ने जांच की जिम्मेदारी एएसआई सुरेश गिरी को सौंपी।
जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे गांव का ही निवासी भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

अदालत में पेश हुए 33 गवाह, 43 दस्तावेज
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में 33 गवाह और 43 दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए। बचाव पक्ष की दलीलों पर भी सुनवाई की गई, लेकिन मजबूत सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी भारत सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 65 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। अदालत का यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर की दलीलों पर आधारित रहा।

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