Site icon 24 News Update

शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई

Advertisements

24 News Update उदयपुर। जिला कलक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को खाद्य सामग्री की जांच अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान और जगदीश प्रसाद सैनी ने आर.वी. गृह उद्योग से सेंधा नमक, काला नमक, राई और राजगीरी आटा के सैंपल जांच हेतु लिए।
जांच के दौरान प्रतिष्ठान में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया। साथ ही पानी की रिपोर्ट, फूड हैंडलर्स की मेडिकल रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं थे। इस लापरवाही पर टीम ने प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यदि लिए गए नमूने मिसब्रांड पाए जाते हैं, तो 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नमूने सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, जबकि अनसेफ खाद्य सामग्री पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Exit mobile version