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दिवेर हत्याकांड में आजीवन कारावास: बेटे की हत्या का दोषी पिता करार, जिला एवं सत्र न्यायालय का सख्त फैसला, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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24 News Update राजसमंद। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का शर्मा ने मामले में आरोपी देवीसिंह को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

नशे की हालत में हुआ था विवाद
लोक अभियोजक रामलाल जाट ने बताया कि इस मामले में परिवादी उगमसिंह निवासी छापली ने 21 जून 2023 को दिवेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 20 जून 2023 की रात करीब 11 से 11.30 बजे के बीच आरोपी देवीसिंह नशे की हालत में घर पर परिवारजनों के साथ गाली-गलौज कर रहा था।

बेटे ने रोका, बढ़ गया विवाद
परिजनों के साथ झगड़ा होते देख आरोपी के पुत्र चैनसिंह ने हस्तक्षेप कर उसे रोकने का प्रयास किया, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान देवीसिंह गुस्से में आकर लकड़ी लेकर आया और बेटे पर हमला कर दिया।

लकड़ी से किया जानलेवा हमला
अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने लकड़ी से चैनसिंह की कनपटी और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर वार किए। हमले में चैनसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल छापली के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

13 गवाह, 28 दस्तावेज पेश
घटना के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 28 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

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