24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर. एससी-एसटी न्यायालय ने 2009 में न्यायालय परिसर में हुए वसीम उर्फ चूहा हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी इमरान कुंजडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह हत्याकांड वर्ष 2009 में उदयपुर न्यायालय परिसर की बैरक में हुआ था, जब वसीम उर्फ चूहा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार न्यायालय ने इमरान कुंजडा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस केस में परिवादी की ओर से एडवोकेट राकेश मोगरा ने स्पेशल पीपी (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) के रूप में प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते अभियोजन पक्ष मजबूत साबित हुआ और दोषी को कड़ी सजा मिली।
एससी-एसटी न्यायालय ने मामले के गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी इमरान कुंजडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे न्यायालय परिसर में हुई इस निर्मम हत्या के लिए दोषी ठहराया।
इस फैसले से न्यायपालिका ने यह संदेश दिया है कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। 2009 से लंबित इस केस में आज आए फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
यह फैसला उदयपुर में कानून व्यवस्था की दृढ़ता और अपराधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उदयपुर एससी-एसटी न्यायालय का बड़ा फैसला: वसीम उर्फ चूहा हत्याकांड में इमरान कुंजडा को आजीवन कारावास

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