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नीलामी के जरिए आयकर वसूली: 4 किलो सोने की बोली आज

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जोधपुर | आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग आज जोधपुर स्थित आयकर भवन में 4 किलो सोने की नीलामी करेगी। इसमें 3 किलो वजनी सोने के बिस्किट और 100-100 ग्राम के 10 सिक्के शामिल हैं। यह सोना 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर में एक मोबाइल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था।

कर वसूली के लिए उठाया गया कदम
नीलामी की यह प्रक्रिया विभाग द्वारा शेष ₹2.96 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए की जा रही है। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक भी गया था। नीलामी आज सुबह 11 बजे पावटा स्थित आयकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। जब्त सोने की शुद्धता इस प्रकार है:

बोलीदाता को मिलेगी रियायत
आयकर विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सोने की नीलामी के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय किया है। सोमवार सुबह 11 बजे की ऑनलाइन दर से ₹4,000 प्रति 10 ग्राम कम रखकर मूल्यांकन किया जाएगा।

अब भी बाकी है करोड़ों का बकाया
बीकानेर के कारोबारी लोकनाथ अरोड़ा के यहां हुई छापेमारी में उनकी पत्नी और पुत्रवधु के करीब ₹3 करोड़ से अधिक मूल्य के स्वर्णाभूषण, सोने के बिस्किट और सिक्के जब्त किए गए थे।

कोर्ट में दिया गया स्पष्टीकरण
कारोबारी ने कोर्ट में बताया कि वह आयकर का बकाया चुकाने के लिए सोने को बेचने की अनुमति चाहता है। उसने 13 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 132B के तहत आवेदन किया था ताकि जब्त नकदी और सोने की नीलामी के जरिए टैक्स भरा जा सके।

नीलामी की प्रमुख शर्तें

शर्तविवरण
न्यूनतम आरक्षित राशिइसके बराबर या अधिक बोली लगाने वाले को क्रेता घोषित किया जाएगा।
भुगतान समय-सीमानीलामी के बाद 24 घंटे के भीतर पूरी राशि पे-ऑर्डर के जरिए जमा करनी होगी।
नीलामी स्थगन का अधिकारअधिकारी किसी भी कारण से नीलामी को रोक सकता है।
संपत्तियों की बिक्री की शर्तेंकिसी भी खंड को शामिल या हटाने का अधिकार कर वसूली अधिकारी के पास रहेगा।
करों का भुगताननियमानुसार खरीदार को सभी आवश्यक करों का भुगतान करना होगा।
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