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20 लाख की रिश्वत मामले में बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल समेत चार को हाईकोर्ट से जमानत

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24 News Update उदयपुर/जयपुर। विधानसभा में सवाल नहीं पूछने की एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी बागीदौरा (बांसवाड़ा) विधायक जयकृष्ण पटेल समेत चार लोगों को राजस्थान हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने सभी की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया।
जमानत पाने वालों में विधायक जयकृष्ण पटेल के अलावा उनका चचेरा भाई विजय कुमार पटेल, लक्ष्मण मीणा और जगराम मीणा शामिल हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किया जा चुका है, सभी आरोपी प्रारंभ से ही न्यायिक हिरासत में हैं और ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए इन्हें जमानत दी जा रही है।
गिरफ्तारी और मामला
राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 4 मई 2024 को जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई विजय कुमार पटेल को गिरफ्तार किया था, जबकि सहआरोपी लक्ष्मण मीणा और जगराम मीणा को 5 मई को हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि इन लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान एक विशेष मुद्दे पर सवाल नहीं पूछने के बदले 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी ने शिकायत मिलने पर पूरे मामले की गोपनीय जांच की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद कार्रवाई की थी। इस मामले ने राज्य की राजनीति में उस समय बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था, जब सत्तारूढ़ दल से अलग होकर बीएपी (भारतीय आदिवासी पार्टी) के विधायक पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे। घटना के बाद विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। अब आरोपियों को ट्रायल की कार्यवाही का सामना करना होगा। अदालत ने साफ किया है कि जमानत मिलने के बावजूद सभी को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहना होगा और जांच में सहयोग करना होगा

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