24 News Update. जयपुर.– राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव किया, जिससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हुए।
नियमों में बदलाव से विवाद
याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद न्यूनतम अंकों की पात्रता में परिवर्तन किया गया। भर्ती नियमों के अनुसार, दोनों पेपर (विषय और जीके) में 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए योग्य माने जाते थे, लेकिन 25 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग ने इसे घटाकर 36% कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, “रूल्स ऑफ गेम” सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।
सरकार ने मांगा समय, हाईकोर्ट की सख्ती
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। अब यह देखना होगा कि आगे भर्ती प्रक्रिया पर क्या निर्णय लिया जाता है।
हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू पर लगाई रोक, 200 पदों की प्रक्रिया अटकी

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