Site icon 24 News Update

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर हाईकोर्ट की बड़ी रोक! सिलेबस नहीं तो परीक्षा नहीं

Advertisements

24 News update उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा–2024 पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करे और उसके बाद कम से कम 30 दिन बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए RPSC सचिव को भी तलब किया।

गौरतलब है कि RPSC ने सितंबर में 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए लगभग 92 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आयोग ने विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन सिलेबस उपलब्ध नहीं कराया, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

यह परीक्षा 7 से 20 दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी। एडमिट कार्ड भी गुरुवार को जारी किए जाने थे। परीक्षा का सामान्य ज्ञान पेपर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होना था, जबकि ऑप्शनल विषयों के पेपर केवल जयपुर में आयोजित किए जाने थे। इसके लिए कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परीक्षा की नई तारीखें तभी घोषित होंगी जब RPSC सिलेबस जारी करेगा और उसके बाद 30 दिनों का अनिवार्य अंतराल पूरा होगा।

Exit mobile version