24 news update, udaipur. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया को अश्लील कमेंट मामले में गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन उनकी भाषा और सोच पर कड़ी टिप्पणी की।
🔹 अदालत की फटकार:
- “आपके दिमाग में गंदगी है, जो आप प्रोग्राम में उगल रहे हैं।”
- “इससे पेरेंट्स, बहनें और बेटियां शर्मसार हुई हैं।”
- “ऐसा कंटेंट समाज को बिगाड़ता है और इसकी निंदा होनी चाहिए।”
📌 मामला क्या है?
✅ 8 फरवरी को यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर अलाहबादिया ने पेरेंट्स और महिलाओं पर अश्लील कमेंट किए थे।
✅ इसके बाद महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में FIR दर्ज की गई।
✅ ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इस शो पर बैन की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा।
✅ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी रणवीर और समय रैना को समन भेजा।
📌 सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
✅ रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सभी FIR को रद्द करने की अपील की।
✅ अदालत ने कहा – “हम आपको गिरफ्तारी से राहत दे रहे हैं, लेकिन आपकी सोच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।”
✅ कोर्ट ने FIR दर्ज न करने का आदेश दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है।
📌 मुंबई पुलिस की कार्रवाई
🔸 मुंबई साइबर ब्रांच ने रणवीर, समय रैना और 30 अन्य गेस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया।
🔸 रणवीर के घर पर पुलिस की 5 अफसरों की टीम पहुंची थी।
🔸 इंदौर में भी रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई।
📌 आगे क्या?
✅ रणवीर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ।
✅ अगर जांच में उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
✅ इस केस के बाद यूट्यूब कंटेंट को लेकर सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई है।
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