शहर की सुंदरता बिगाड़ने पर दर्ज होंगी एफआईआर।
नगर पालिका अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।



24 News Update उदयपुर।
नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण सूरजपोल थाना एवं भूपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील के साथ सख्त कार्रवाई भी की गई है लेकिन निगम द्वारा की गई अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। बुधवार को शहर के दुर्गा नर्सरी, टी आर आई तिराहा, कुम्हारों का भट्टा पुलिया के नीचे, फतह स्कूल दीवार, सूरजपोल के पास स्मार्ट कंप्यूटर्स आनंद प्लाजा द्वारा पोस्टर चिपकाये हुए थे इसको लेकर पोस्टर चस्पा करने वाले के खिलाफ शहर के दो थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर।
नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम उदयपुर से बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाकर सरकारी सम्पति को विरूपित किया गया। उक्त कृत्य राजस्थान सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297-A का अपराध है। स्मार्ट कंप्यूटर्स उदयपुर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।

नई दीवार पर करवाया रंगरोगन, लगा दिए पोस्टर।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि टी आर आई तिराहे पर नगर निगम द्वारा हाल ही में दीवार बना उस पर चित्रकारी की गई थी। जिस पर स्मार्ट कंप्यूटर द्वारा पोस्टर चिपका कर पूरी दीवार को गंदा कर दिया गया। आयुक्त ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शहर की सुंदरता को बिगड़ने में जो भी व्यक्ति या संस्था कार्य करेंगी उसके खिलाफ निगम द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।


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