BNS 163 DRONE AND FIREWORKS BANDownload 24 News Update उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उदयपुर जिले में ड्रोन संचालन और आतिशबाजी (पटाखों) पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आज, 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा।संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कतायह आदेश जिले की सामरिक महत्ता वाले क्षेत्रों जैसे आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फैक्ट्री, ऐतिहासिक भवनों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।आदेश का उद्देश्यनिषेधाज्ञा का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। यह कदम संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।कड़ी कार्रवाई की चेतावनीनिषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।नागरिकों से सहयोग की अपीलजिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इस अवधि में ड्रोन संचालन और आतिशबाजी से पूरी तरह से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation शादी में उत्पात: महाराज का अखाड़ा क्षेत्र में तलवार से जानलेवा हमला, तीन बदमाश गिरफ्तार स्थानांतरण और डीपीसी को लेकर चरणबद्ध आंदोलन भारत पाक युद्व को मध्य नजर किया स्थगित