24 News Update उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उदयपुर जिले में ड्रोन संचालन और आतिशबाजी (पटाखों) पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आज, 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा।
संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता
यह आदेश जिले की सामरिक महत्ता वाले क्षेत्रों जैसे आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फैक्ट्री, ऐतिहासिक भवनों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
आदेश का उद्देश्य
निषेधाज्ञा का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। यह कदम संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इस अवधि में ड्रोन संचालन और आतिशबाजी से पूरी तरह से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
उदयपुर में ड्रोन संचालन और आतिशबाजी पर 5 दिन का प्रतिबंध

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