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हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान टॉयलेट से जुड़ने पर 2 लाख का जुर्माना, कोर्ट ने लगाई फटकार

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24 News update अहमदाबाद, गुजरात हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को टॉयलेट से जुड़ना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने इस हरकत को न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मानते हुए 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। यह मामला 17 फरवरी का है, जब ई. कनुभाई अंबालाल पटेल नामक व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ।

हैरानी की बात यह थी कि पहले उसे अनुचित व्यवहार के चलते हटा दिया गया, लेकिन उसने दोबारा जुड़ने की कोशिश की और सीधे टॉयलेट से लाइव हो गया। कोर्ट ने तुरंत उसे फिर से हटा दिया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। पटेल ने एक और केस नंबर का सहारा लेकर तीसरी बार जुड़ने का प्रयास किया, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए।

24 News update अहमदाबाद, गुजरात हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को टॉयलेट से जुड़ना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने इस हरकत को न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मानते हुए 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। यह मामला 17 फरवरी का है, जब ई. कनुभाई अंबालाल पटेल नामक व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ।

हैरानी की बात यह थी कि पहले उसे अनुचित व्यवहार के चलते हटा दिया गया, लेकिन उसने दोबारा जुड़ने की कोशिश की और सीधे टॉयलेट से लाइव हो गया। कोर्ट ने तुरंत उसे फिर से हटा दिया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। पटेल ने एक और केस नंबर का सहारा लेकर तीसरी बार जुड़ने का प्रयास किया, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए।

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कोर्ट ने सोला पुलिस स्टेशन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। जांच में पुष्टि हुई कि “कनुभाई” नामक व्यक्ति ही सुनवाई में लगातार अनुचित तरीके से जुड़ने का प्रयास कर रहा था।

इसके बाद हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को आदेश जारी कर पटेल और उनके पिता को 5 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। जब वे कोर्ट पहुंचे, तो उनके वकील अमरेश पटेल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पहली बार हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो रहे थे और गलती से यह घटना हो गई। उन्होंने अदालत से माफी भी मांगी, लेकिन जज इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए।

कोर्ट ने इसे न्यायिक कार्यवाही का मजाक उड़ाने के बराबर मानते हुए कड़ी फटकार लगाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। इस घटना ने डिजिटल युग में न्यायिक मर्यादा और अनुशासन के महत्व पर एक नई बहस छेड़ दी है।

इसके अतिरिक्त, धवलभाई पटेल को निर्देश दिया गया है कि वे अगले दो सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे Special Officer, Dedicated Cell को रिपोर्ट करें और गुजरात हाईकोर्ट के बगीचों की सफाई करें। यह कार्य विशेष अधिकारी की निगरानी में होगा और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी।

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