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दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर अंतरिम जमानत

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24 न्यूज अपडेट, गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत देते हुए मेडिकल आधार पर 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह चौथी बार है जब उसे स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक और राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व में निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले आसाराम ने कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की थी, जिस पर शनिवार 19 अगस्त को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने उसकी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की, जिनमें उसकी तबीयत को गंभीर बताते हुए इलाज के लिए राहत की मांग की गई थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की।

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर आसाराम को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था, जहां मेडिकल बोर्ड ने उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की। इस दौरान ट्रोमा सेंटर में बड़ी संख्या में निजी सुरक्षाकर्मियों के पहुंचने तथा अन्य मरीजों की एंट्री रोक दिए जाने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई। आम मरीजों व उनके परिजनों को करीब दो घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा और ओपीडी सेवाएं करीब ढाई घंटे बंद रहीं। ट्रोमा सेंटर के बाहर करीब 8 एंबुलेंस को 20दृ25 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाने के साथ यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम की स्थिति गंभीर है और उसका ट्रोपोनिन लेवल सामान्य से काफी अधिक है, जो हृदय संबंधी खतरे को दर्शाता है। बताया गया कि वह इंदौर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था और वहां से इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया।

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