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राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर 13 सूत्री गाइडलाइन जारी, छह माह से छोटे पिल्ले और पिल्लों वाली मादा श्वान को नहीं पकड़ा जाएगा : स्वायत्त शासन विभाग

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24 News update जयपुर। राजस्थान में अब आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वायत्त शासन विभाग (UDH) ने मंगलवार को 13 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार छह माह से कम उम्र के पिल्लों और पिल्लों वाली मादा श्वानों को नहीं पकड़ा जाएगा। प्रदेशभर के सभी नगरीय निकायों को यह दिशा-निर्देश 30 दिन में लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
यदि किसी निकाय ने पालना नहीं की तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों पर फोकस

UDH के शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण, दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि स्टरलाइजेशन क्षमता बढ़ाने, वार्ड स्तर पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया है।
बता दें कि हाल ही में भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता बरतने पर छह कर्मचारियों को निलंबित किया गया था।

गाइडलाइन के मुख्य बिंदु

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