24 न्यूज अपडेट जोधपुर। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक जारी रखने का आदेश दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से 10 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसके बाद से यह प्रक्रिया रुकी हुई है। करीब 50 ट्रेनी एसआई ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। उनका कहना था कि एसआई भर्ती में धांधली हुई थी, जिसे जांच एजेंसियों और मंत्रियों की कमेटी ने भी स्वीकार किया है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 2021 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी। अपीलकर्ताओं का कहना था कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जांच प्रक्रिया चल रही है और बिना निष्कर्ष पर पहुंचने के भर्ती रद्द करना उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और पुलिस मुख्यालय को 10 जनवरी को फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। डिवीजन बेंच ने अब 10 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
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