Site icon 24 News Update

बाबा रामदेव की ज्यूडिशियल कपालभांति : कोर्ट ने कहा, ’क्या आपकी माफ़ी आपके विज्ञापनों जितनी बड़ी है?’, सरकार और मंत्रालय से भी मांगा जवाब

Advertisements

24 न्यूज अपडेट, ब्यूरो नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा कल अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी “उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी“ थी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक वचन के उल्लंघन में भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले पर विचार कर रही थी। बाबा के अधिवक्ताओं ने कहा कि कल, पतंजलि आयुर्वेद ने कुछ अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए माफी मांगी। पतंजलि के वकील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को विज्ञापनों के बारे में जानकारी दी. रामदेव और बालकृष्ण दोनों व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित थे। न्यायमूर्ति कोहली ने पूछा, “क्या माफ़ी का आकार आपके विज्ञापनों के समान है?“ रोहतगी ने जवाब दिया , “इसकी कीमत लाखों में है।“ उन्होंने कहा कि माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई थी। पीठ ने सुनवाई 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए पतंजलि के वकीलों से माफीनामे वाले विज्ञापनों की प्रति रिकॉर्ड पर लाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि “वास्तविक अखबार की कतरनें काट लें और उन्हें अपने पास रखें। आप उन्हें बड़ा करके फोटोकॉपी करेंगे, तो हो सकता है कि हम प्रभावित न हों। हम विज्ञापन का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं। जब आप माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें एक माइक्रोस्कोप द्वारा इसे देखना है। “ न्यायमूर्ति कोहली ने कहा। पीठ ने एफएमसीजी कंपनियों द्वारा किए गए भ्रामक स्वास्थ्य दावों के बड़े मुद्दे का पता लगाने का भी इरादा व्यक्त किया और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया। पीठ ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी उस पत्र के संबंध में भी केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें राज्यों से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के अनुसार आयुष उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज करने को कहा गया था। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी “अपना घर व्यवस्थित करने“ की जरूरत है क्योंकि डॉक्टरों (आईएमए सदस्यों) द्वारा कथित अनैतिक आचरण की शिकायतें हैं। इस संबंध में पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मामले में एक पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया।
इससे पहले, कोर्ट ने पतंजलि और रामदेव द्वारा दायर माफी के हलफनामे को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि वे अयोग्य या बिना शर्त नहीं थे। पिछली तारीख पर, रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी थी , जब पीठ ने उन दोनों से व्यापक पूछताछ की थी। 10 अप्रैल की सुनवाई के दौरान , कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कोविड के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई। महामारी के दौरान पतंजलि द्वारा अपने “कोरोनिल“ उत्पाद से इलाज का दावा किया गया

Exit mobile version