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सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव का माफीनामा खारिज, तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश

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24 न्यूज अपडेट, नई दिल्ली ब्यूरो। पतंजलि विज्ञापन मामले में आज बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को तगड़ झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने उनका माफीनामा खारिज कर दिया व कहा कि जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका लगाई थी जिस पर यह निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विवादित विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है। कानून की पालना कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ है। बार-बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए, उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को पंतजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया जिस पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा किये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए हैं, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कल सुनवाई हुई तो बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण पेश हुए व उन्होंने नया एफिडेविट फाइल किया। इसमें बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई, उन्हें खेद है ऐसा दोबारा नहीं होगा।

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