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पेशियों पर नहीं आ रहे थे वकील साहब, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

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24 न्यूज अपडेट। गुजरात हाइकोर्ट ने विशिष्ट न्यायालय आदेशों के बावजूद अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने में बार-बार विफल रहने के लिए वकील पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही वकील प्रशांत वी. चावड़ा के आचरण को आगे की जांच के लिए गुजरात बार काउंसिल को भेजने का निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा कि - चावड़ा का आचरण कानूनी पेशे के मानकों को पूरा नहीं करता है और बार काउंसिल द्वारा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। चावड़ा को 30 दिनों के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस निखिल करील ने कहा, “वकील अनिवार्य रूप से न्यायालय के अधिकारी होते हैं, जिनका गंभीर कर्तव्य न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता प्रदान करना है। वकील चावड़ा ने बार-बार आदेश के बावजूद उपस्थित न रहकर और याचिकाकर्ताओं के साथ सहयोग न करके ठीक इसके विपरीत कार्य किया, जिसकी वकील से अपेक्षा की जाती है।“ “वकील की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय का कीमती समय भी अनावश्यक रूप से बर्बाद हुआ। ऐसी परिस्थितियों में जबकि यह न्यायालय वकील के आचरण को बार काउंसिल को संदर्भित करना उचित समझता है, यह न्यायालय वकील पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाना भी उचित समझता है, जो इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देय होगा। यदि वर्तमान आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

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