24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। जीबीएच हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के मामले मेंं हाईकोर्ट ने सीज की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए तुरंत प्रभाव से सीज मुक्त करने के आदेश जरी किए हैं। यह आदेश जोधपुर हाईकोर्ट ने अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमे ंट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर दिया है।जीबीएच हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर यूडीए ने गत 12 जुलाई को हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जो 21 जुलाई को तामिल करवाया गया। नोटिस की समयावधि पूरी होने से पहले ही उदयपुर विकास प्राधिकरण ने 23 जुलाई को अनाधिकृत निर्माण सीज करने का आदेष दिया और उसके अगले ही दिन 24 जुलाई को अधिकारियो ं को भेजकर आनन फानन मे ं जीबीएच परिसर मे ं सीज की कार्रवाई की थी। इधर, इस आदेश व कार्रवाई से व्यथित होकर अमेरिकन इंटरनेषनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे ं याचिका पेश की थी। इस पर सुनवाई के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई सीज की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए सील परिसर तुरंत मुक्त करने के आदेश दिए है आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जैन समाज के कुछ संगठनों की ओर से भी जीबीएच के समर्थन में मौन प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था। जीबीएच के सीज मुक्त होने से मरीजों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल गई है। आपको यह भी बता दें कि विधायक फूलसिंह मीणा ने जीबीएच का मामला विधानसभा में उठाया था जिस पर कार्रवाई करते हुए जीबीएच के कुछ परिसरों को 72 घंटे में सीज कर विधानसभा सचिवालय को रिपोर्ट करने के आदेश हुए थे। उसके बाद जब मौके पर यूडीए का दल कार्रवाई को पहुंचा तो ग्रामीणों, कर्मचारियों तथा मरीजों के तीमारदारों ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए जबर्दस्त विरोध किया था व विधायक मीणा व कुछ अन्य लोगों पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई करने के आरोप लगाए थे। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation रेडिएंट एकेडमी कॉमर्स डिवीजन ने सी.ए. फाउंडेशन जून 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाया असामाजिक तत्वों को जावरमाइंस फैक्ट्री और माइंस ऑपरेशन बंद कराने की अनुमति नहीं : हाईकोर्ट,,,काम शुरू करने के निर्देश