24 न्यूज अपडेट.सुलतानपुर। सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? वकील ने कहा कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।
मामला 8 मई 2018 का है जब बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहे थै। इस बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कह दिया। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इससे पहले राहुल गांधी 20 फरवरी को इसी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल ने 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। राहुल पर जो मामला है उसका संदर्भ यह है कि राहुल ने प्रेसवार्ता में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में उल्लेख किया है इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।“ जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे।
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