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उदयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर कार्रवाई, अंजली स्वीट्स पर 100 किलो माल सीज

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उदयपुर, 8 अक्टूबर। दीपावली के अवसर पर शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर में अंजली फूड प्रोडक्ट्स, खेमपुरा पर निरीक्षण किया गया। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुई, जो आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश और जिला कलक्टर नमित मेहता तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर लाल बामणिया के मार्गदर्शन में की गई।

निरीक्षण में पाया गया कि अंजली स्वीट्स नाम से बिक रहे बालूशाही प्लास्टिक जारों में थोक और खुदरा विक्रेताओं को सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन जारों पर बैच नंबर, पैकिंग और एक्सपायरी डेट, खाद्य पदार्थ का नाम, न्यूट्रीशनल जानकारी और उपयोग किए गए तेल का विवरण अंकित नहीं था।

इस पर खाद्य सुरक्षा टीम ने बालूशाही और शक्कर का नमूना लैब जांच के लिए भेजा और 100 किलो खाद्य पदार्थ को सीज कर दिया। निरीक्षण के दौरान अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं, जैसे कि फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का अभाव, पानी की रिपोर्ट नहीं होना, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट का अभाव और कार्यरत फूड हैंडलर्स के मेडिकल रिपोर्ट का न होना।

उक्त विक्रेता को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर लाल बामणिया ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नमूना मिसब्रांड पाए जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब-स्टैण्डर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक, और अनसेफ पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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