
24 न्यूज़ अपडेट उदयपुर। नगर निगम द्वारा शहर में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण, बिना अनुमति या स्वीकृति विपरीत निर्माण, सफाई और यू डी टैक्स वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लापरवाही मिलने पर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर लगातार इमारत, प्रतिष्ठान को सीज करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के चलते बुधवार को भी निगम द्वारा 4 संपत्ति को सीज किया गया।
नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 संपतियों को सीज किया गया। बुधवार को गुलाब बाग लेक पैलेस रोड स्थित खेमराज जेठानन्द मनवानी की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 4,88,203/- बकाया था जिसे सीज किया गया। वहीं चौधरी हॉस्पिटल के सामने अर्पित लोढा राजेन्द्र लोढा की संपत्ति का कुल 7,69,449/- रुपए नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। ठोकर चौराया आयड़ स्थित नन्दलाल नागदा नाथु नागदा की संपत्ति जिसका कुल 6,77,122 /- रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम ने नोटिस में अंकित किया की नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5513 दिनांक 29.00.2007 एंव अधिसूचना क्रमांक 8884 व 9356 दिनांक 24.08.2016 के तहत के वर्ष 2007 से 2023 तक उक्त संपत्ति का नगरीय विकास कर की पूरी रकम बकाया है। संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु तीनों संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि करने पर भवन किया सीज।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर के देत्य मंगरि पर आवासीय परिसर मे व्यवसायिक गतिविधि होम स्टै / होटल संचालित किया जा रहा था। जिस पर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए भूतल के साथ दो मंजिल सहित संपूर्ण परिसर को सीज़ कर दिया गया। कार्यवाहीं के दौरान मौके पर सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, विजय डामोर वरिष्ठ सहायक गोवर्धन कुमावत, जितेंद्र मेघवाल आदि उपस्थित रहे
लगातार जारी रहेगी कार्यवाही।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि शहर में सभी प्रतिष्ठान मालिक जिनको नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर जमा करवाने के नोटिस मिल चुके हैं वह निगम कार्यालय में पहुंचकर अपना यूडी टैक्स जमा करवाकर शहर के विकास में अपना सहयोग करें। यदि इसके उपरांत भी नगरीय विकास कर नहीं जमा कराया जाता है तो निगम को सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सीज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म मालिक की ही रहेगी।
नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेवे शहरवासी।
गृह कर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष छूट को लेकर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने शहरवासियों से अपील की है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष पश्चात और केवल 31 मार्च तक यह विशेष छूट प्रदान की गई है जिसका लाभ सभी शहरवासियों लेवे। ऐसे शहरवासी जो कर देने की श्रेणी में आते है और उनका कर अभी तक बकाया है उन शहरवासियों को इस छूट का लाभ लेना चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट आगाह भी किया है कि सरकार द्वारा हर हाल में यह पैसा वसूल किया जाएगा, अच्छा है कि छूट का लाभ लेते हुए शहरवासी अपना बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर जमा करवा दें।

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