24 News Update उदयपुर। पुलिस ने स्कूलों के आसपास धूम्रपान/तंबाकू सामग्री बेचने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में प्रकरण दर्ज किए हैं।
डबोक थाना क्षेत्र में प्रकरण संख्या 104/2026 के तहत राजस्थान धूम्रपान अधिनियम की धारा 9/11 में मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि ओडवाडिया क्षेत्र में एक स्कूल के पास आरोपी द्वारा धूम्रपान सामग्री बेची जा रही थी। इस मामले में कन्हैयालाल (62) पुत्र धना डांगी, निवासी ओडवाडिया थाना डबोक को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में रिपोर्ट हेड कांस्टेबल ललित द्वारा दर्ज करवाई गई है तथा जांच हेड कांस्टेबल भैरूलाल द्वारा की जा रही है।
इसी प्रकार गोगुंदा थाना क्षेत्र में प्रकरण संख्या 156/2026 के तहत धूम्रपान अधिनियम की धारा 9/11 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास 100 मीटर की परिधि में तंबाकू सामग्री बेची जा रही थी। इस मामले में भरूसिंह (30) पुत्र किसनसिंह राजपूत, निवासी गोगुंदा को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में रिपोर्ट सहायक उप निरीक्षक गोविंद सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई है तथा जांच हेड कांस्टेबल लोगर द्वारा की जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।

